CRR Norms and Guidelines

केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) में पंजीकरण
(14.10.2025 से प्रभावी)

पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार —
“कोई भी व्यक्ति, जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता नहीं रखता है और जिसका नाम केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (CRR) में अंकित नहीं है, वह —
• किसी भी सरकारी या स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित संस्था में पुनर्वास व्यावसायिक/कर्मचारी के रूप में या किसी भी नाम से ऐसा पद धारण नहीं करेगा;
• भारत में कहीं भी पुनर्वास व्यावसायिक के रूप में कार्य नहीं करेगा;
• किसी ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण करने का अधिकारी नहीं होगा, जिसे विधि द्वारा किसी पुनर्वास व्यावसायिक द्वारा हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण करना आवश्यक हो;
• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अंतर्गत विकलांगता से संबंधित किसी विषय पर विशेषज्ञ के रूप में न्यायालय में साक्ष्य देने का अधिकारी नहीं होगा।”

केवल वे व्यक्ति, जिनका पंजीकरण पुनर्वास परिषद (RCI) में वैध एवं सक्रिय है, उन्हें ही भारत के किसी भी भाग में पुनर्वास व्यावसायिक/कर्मचारी के रूप में कार्य करने तथा उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुल्क, दवाओं या उपकरणों की लागत आदि की विधिपूर्वक वसूली करने का अधिकार होगा।


धारा 19, पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत व्यावसायिकों/कर्मचारियों की श्रेणियाँ

निम्नलिखित श्रेणियों के पुनर्वास व्यावसायिक/कर्मचारी, जो परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता रखते हैं, केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत किए जाते हैं:

  1. श्रवण एवं वाक् चिकित्सक

  2. नैदानिक मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychologists)

  3. हियरिंग एड एवं ईयर मोल्ड तकनीशियन

  4. पुनर्वास अभियंता एवं तकनीशियन

  5. विकलांगजनों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु विशेष शिक्षक

  6. व्यावसायिक परामर्शदाता, रोजगार अधिकारी एवं प्लेसमेंट अधिकारी

  7. बहुउद्देशीय पुनर्वास चिकित्सक/तकनीशियन

  8. वाक् एवं श्रवण तकनीशियन

  9. पुनर्वास मनोवैज्ञानिक

  10. पुनर्वास समाजसेवी

  11. मानसिक मंदता क्षेत्र में कार्यरत पुनर्वास चिकित्सक

  12. ओरिएंटेशन एवं गतिशीलता विशेषज्ञ

  13. सामुदायिक आधारित पुनर्वास व्यावसायिक

  14. पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक

  15. कृत्रिम अंग विशेषज्ञ एवं आर्थोटिस्ट

  16. पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक

  17. अन्य (जैसा कि परिषद समय-समय पर निर्दिष्ट करे)


धारा 19 के अंतर्गत पंजीकरण/नवीनीकरण/अतिरिक्त योग्यता हेतु मानदंड एवं दिशानिर्देश

  1. पंजीकरण, नवीनीकरण या अतिरिक्त योग्यता हेतु कोई शुल्क नहीं
    a. NBER द्वारा संचालित प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को पृथक पंजीकरण या शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उनका CRR स्वचालित रूप से RCI वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
    b. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए, जो प्रारंभिक (Pre-CRR) पंजीकरण कराना चाहते हैं, नाममात्र का ₹100 शुल्क निर्धारित है। भविष्य में संस्थान यह डेटा RCI को भेजेंगे, तो उन छात्रों से ₹100 भी नहीं लिया जाएगा।
    c. यदि किसी छात्र ने पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के तीन माह के भीतर Pre-CRR नहीं कराया, तो CRR पंजीकरण हेतु ₹500 शुल्क देय होगा।
    d. योग्य व्यावसायिकों को पाठ्यक्रम पूर्ण होने के छह माह के भीतर CRR में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
    e. पंजीकरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ें।
    f. सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की उच्च गुणवत्ता वाली रंगीन स्कैन प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

    (उपर्युक्त प्रावधान केवल स्नातक एवं उससे उच्चतर योग्यता हेतु लागू होंगे। डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए NBER द्वारा स्वतः पंजीकरण किया जाएगा।)

  2. CRR की वैधता
    पंजीकरण/नवीनीकरण की वैधता सात (7) वर्ष होगी। जिनकी वैधता 5 वर्ष की है, उन्हें स्वतः 2 वर्ष की अतिरिक्त वैधता दी जाएगी।

  3. स्वचालित नवीनीकरण (Automatic Renewal)
    यदि किसी व्यावसायिक के खाते में न्यूनतम 100 CRE अंक हैं, तो पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर समाप्ति तक नवीनीकरण स्वतः हो जाएगा। पुराने CRE अंक अगले चक्र में नहीं जोड़े जाएंगे।

  4. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यावसायिकों का नवीनीकरण
    65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके व्यावसायिकों का पंजीकरण बिना किसी शुल्क के स्वतः 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

  5. पंजीकरण/नवीनीकरण में अंतराल (Gap)
    a. यदि किसी व्यावसायिक ने समय पर पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं कराया, तो ₹100 प्रति माह की देरी शुल्क (अधिकतम ₹5000) ऑनलाइन देय होगी।
    b. अतिरिक्त योग्यता के विलंबित पंजीकरण पर भी समान दंड लागू होगा।
    c. वैधता केवल नवीनीकरण की तिथि से गिनी जाएगी; बीच का अंतराल निष्क्रिय अवधि माना जाएगा।

  6. डैशबोर्ड पर सुधार सुविधा (Correction Tab)
    पंजीकृत व्यावसायिक अपने नाम, पिता के नाम अथवा पत्राचार पते में सुधार हेतु डैशबोर्ड पर सुधार सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। यह आधार आधारित eKYC प्रणाली से ऑनलाइन एवं निशुल्क होगी।

  7. गुड स्टैंडिंग प्रमाणपत्र (Good Standing Certificate)
    a. यह प्रमाणपत्र केवल वैध एवं सक्रिय पंजीकरण धारक व्यावसायिकों को जारी किया जाएगा।
    b. आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।
    c. सभी दस्तावेज रंगीन मूल स्कैन प्रति के रूप में संलग्न किए जाने आवश्यक हैं।
    d. चरित्र एवं आचरण प्रमाणपत्र केवल उच्च पदस्थ व्यक्तियों जैसे—राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधायक, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रोफेसर आदि द्वारा जारी होने चाहिए।
    e. संदर्भ के नाम व पते (जो प्रमाणपत्र जारी करने वाले से भिन्न हों) स्पष्ट रूप से भरे जाएँ।
    f. आवेदन पश्चात हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी तथा मूल दस्तावेज RCI को भेजे जाएँ।
    g. शुल्क ₹1500/- (ऑनलाइन भुगतान)।

  8. पूर्व-पंजीकरण (Pre-Registration)
    यह RCI की एक अभिनव पहल है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने पाठ्यक्रम, संस्थान, नामांकन संख्या, आधार संख्या एवं ईमेल विवरण के साथ ₹100 शुल्क देकर पूर्व-पंजीकरण कराना होगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के CRR प्राप्त होगा।
    Pre-Registration धारकों को प्रशिक्षण अवधि में अधिकतम 10 प्री-CRE अंक प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। RCI द्वारा सीधे आयोजित CRE कार्यक्रमों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये अंक प्रशिक्षण पूर्ण होने पर CRR जारी करते समय उनके खाते में जोड़े जाएंगे।