उद्देश्य

  1. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना
  2. दिव्यांगजनों से सम्बन्धित वृत्तिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण सुनिश्चित करना
  3. दिव्यांगजनों से सम्बन्धित वृत्तिकों / कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना
  4. इन मानकों को देश भर के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से विनियमित करना
  5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को सञ्चालित करने वाले संस्थानों/ संगठनों/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना
  6. विदेशी विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रदत्त उपाधि / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करना।
  7. पुनर्वास और विशेष शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान को बढ़ावा देना।
  8. वृत्तिकों / कार्मिकों के पञ्जीकरण हेतु केन्द्रीय पञ्जीकरण पञ्जिका रखना।
  9. भारत और विदेश स्थित संस्थानों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और पुनर्वास विषयक सूचना नियमित आधार पर एकत्र करना।
  10. अशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ सहभागिता करते हुये पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को बढ़ावा देना।
  11. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना।
  12. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों एवं अन्य कार्मिकों का पञ्जीकरण करना।
  13. अशक्तता विषयक राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्षस्थ संस्थाओं को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना।
  14. सामाजिक न्याय और शक्तिकरण मंत्रालय के तहत अशक्तता विषयक राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्षस्थ संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का पञ्जीकरण करना।