Skip to main content
- दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनियमन करना
- दिव्यांगजनों से सम्बन्धित वृत्तिकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण सुनिश्चित करना
- दिव्यांगजनों से सम्बन्धित वृत्तिकों / कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना
- इन मानकों को देश भर के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में समान रूप से विनियमित करना
- दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि/स्नातक उपाधि/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों को सञ्चालित करने वाले संस्थानों/ संगठनों/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना
- विदेशी विश्वविद्यालयों / संस्थानों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रदत्त उपाधि / डिप्लोमा / प्रमाणपत्र को मान्यता प्रदान करना।
- पुनर्वास और विशेष शिक्षा से सम्बन्धित अनुसन्धान को बढ़ावा देना।
- वृत्तिकों / कार्मिकों के पञ्जीकरण हेतु केन्द्रीय पञ्जीकरण पञ्जिका रखना।
- भारत और विदेश स्थित संस्थानों से दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और पुनर्वास विषयक सूचना नियमित आधार पर एकत्र करना।
- अशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के साथ सहभागिता करते हुये पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को बढ़ावा देना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों एवं अन्य कार्मिकों का पञ्जीकरण करना।
- अशक्तता विषयक राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्षस्थ संस्थाओं को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- सामाजिक न्याय और शक्तिकरण मंत्रालय के तहत अशक्तता विषयक राष्ट्रीय संस्थानों एवं शीर्षस्थ संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों का पञ्जीकरण करना।