सामान्य परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) एवं (3) के अनुसार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार सामान्य परिषद् का गठन करता है। सामान्य परिषद् एक सर्वोच्च निकाय है और यह दिव्यांगजनों से सम्बन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों का विनयमन, वृत्तिकों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण तथा उनका मूल्यांकन करती है।

भारतीय पुनर्वास परिषद् में सदस्यों की नियुक्ति विषयक अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी 2024 (प्ररूप : पीडीएफ़, आकार : 1.15 MB,भाषा: English)