प्रश्नः जिन व्यक्तियों के पास कोई मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता नहीं है, क्या उनको कोई प्रशिक्षण देना भारतीय पुनर्वास परिषद् सुलभ कराती है?

उत्तरः जी, हाँ। भारतीय पुनर्वास परिषद के अस्तित्व में आने से पूर्व अर्थात् जून 1993 के पहले, अपंगता एवं दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त पुनर्वास अर्हता के बग़ैर कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिये भारतीय पुनर्वास परिषद् ने चयनित संस्थानों के सञ्जाल के माध्यम से एक राष्ट्रीय सेतु पाठ्यक्रम सुलभ बनाया है (इन चयनित संस्थानों की सूची परिषद् की वैबसाइट पर उपलब्ध है)। इस सेतु पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये, उक्त व्यक्ति 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हों या उन्होंने इससे उपर की कक्षा उत्तीर्ण की हो और उन्हें जून 1993 से पहले अपंगता एवं दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करने का निश्चायक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सेतु पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित सभी व्यक्तियों को पुनर्वास कार्मिक के रूप में परिषद् द्वारा पञ्जीकृत किया जाता है।