प्रश्नः दिव्यांगजन से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत के निवारण के लिये, कहाँ सम्पर्क किया जा सकता है?

उत्तरः दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में यह व्यवस्था की गयी है कि शिकायतों के निवारण के लिये राज्य दिव्यांगजन आयोग अथवा मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार से सम्पर्क किया जाय।