केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में पंजीकरण
(14.10.2025 से प्रभावी)
आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, “कोई भी व्यक्ति, जिसके पास मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता नहीं है और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में दर्ज नहीं है, वह:
- सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित संस्थान में पुनर्वास पेशेवर या किसी ऐसे पद (चाहे जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) पर कार्य नहीं करेगा;
- भारत में कहीं भी पुनर्वास पेशेवर के रूप में व्यवहार नहीं करेगा;
- किसी भी कानून द्वारा पुनर्वास पेशेवर द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित करने की आवश्यकता वाले किसी भी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या प्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा;
- विकलांगों से संबंधित किसी भी मामले पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत किसी भी न्यायालय में विशेषज्ञ के रूप में कोई साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा।”
आरसीआई के साथ मान्य और सक्रिय पंजीकरण वाले व्यक्ति ही भारत के किसी भी हिस्से में पुनर्वास पेशेवर/कार्मिक के रूप में व्यवहार करने के हकदार होंगे और ऐसे व्यवहार के संबंध में कानून के अनुसार किसी भी खर्च, दवाओं या अन्य उपकरणों के लिए शुल्क या किसी भी फीस की वसूली करने के हकदार होंगे।
आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 19 के तहत पेशेवरों की श्रेणियां
निम्नलिखित श्रेणियों के पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों, जिनके पास मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता है, को भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा रखे गए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत किया जाता है।
परिषद की मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले पुनर्वास पेशेवरों/कार्मिकों को केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर में पंजीकृत होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
- ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट
- क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
- हियरिंग एड और ईयर मोल्ड टेक्निशियन
- पुनर्वास इंजीनियर और तकनीशियन
- विकलांगों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष शिक्षक
- विकलांगों से निपटने वाले व्यावसायिक सलाहकार, रोजगार अधिकारी और प्लेसमेंट अधिकारी
- बहुउद्देश्यीय पुनर्वास चिकित्सक, तकनीशियन
- स्पीच और हियरिंग टेक्निशियन
- पुनर्वास मनोवैज्ञानिक
- पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता
- मानसिक मंदता में पुनर्वास व्यवसायी
- अभिविन्यास और गतिशीलता विशेषज्ञ
- सामुदायिक आधारित पुनर्वास पेशेवर
- पुनर्वास परामर्शदाता/प्रशासक
- प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट
- पुनर्वास कार्यशाला प्रबंधक
- कोई अन्य
आरसीआई अधिनियम, 1992 की धारा 19 के तहत पंजीकरण/नवीनीकरण/अतिरिक्त-योग्यता के मानदंड और दिशानिर्देश:
- नए सीआरआर नंबर या नवीनीकरण या अतिरिक्त-योग्यता के लिए कोई शुल्क नहीं
- एनबीईआर द्वारा संचालित प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिन्हें एनबीईआर/आरसीआई द्वारा दिए गए नामांकन संख्या प्राप्त है, उन्हें अलग से पंजीकरण करने या सीआरआर में पंजीकरण के लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। जब अंतिम परिणाम घोषित किए जाते हैं, तो सीआरआर स्वचालित रूप से आरसीआई की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
- सीआरआर न रखने वाले नए स्नातक/पीजी पाठ्यक्रम के छात्र आरसीआई पोर्टल पर 100/- रुपये के नाममात्र शुल्क पर प्री-सीआरआर के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। समय पर, आरसीआई टीटीआई को प्रोत्साहित किया जाएगा कि प्रवेश के मौसम के बाद इस डेटा को आरसीआई को भेजें, और इस कदम को करने वाले कॉलेजों के छात्रों को 100 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं होगी। प्री-सीआरआर में पंजीकृत लोगों को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, परिषद स्नातक और उससे ऊपर के स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए भी मुफ्त में सीआरआर जारी करेगी, बशर्ते कि संस्थान/विश्वविद्यालय परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर एपीआई के माध्यम से आरसीआई को उत्तीर्ण छात्रों का डेटा प्रस्तुत करें।
- यदि नए स्नातक/पीजी पाठ्यक्रम के उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम शुरू होने के पहले 3 महीने के भीतर आरसीआई के साथ प्री-सीआरआर के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो सीआरआर में पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क 500/- रुपये होगा, जो उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते समय भुगतान किया जाएगा।
- जो पेशेवर सीआरआर में पंजीकरण के योग्य हैं, उन्हें मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम पूरा होने की तारीख से 6 महीने के भीतर परिषद के साथ पंजीकरण कराना चाहिए।
- जिन्होंने पाठ्यक्रम शुरू होने के पहले 3 महीने के भीतर आरसीआई के साथ प्री-सीआरआर के लिए आवेदन नहीं किया है, उनसे सीआरआर में पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क 500/- रुपये लिया जाएगा, जो उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते समय भुगतान किया जाएगा।
- पंजीकरण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदन करने से पहले वेबसाइट से दिशानिर्देश पढ़ें। फॉर्म में भरे जाने वाले विवरण संलग्न प्रमाणपत्रों के अनुसार सही होने चाहिए।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी अनुलग्नक मूल दस्तावेजों की अच्छी गुणवत्ता वाली रंगीन स्कैन लेकर तैयार किए जाएंगे और फॉर्म भरते समय अपलोड किए जाएंगे।
नोट: उपरोक्त बिंदु 1(बी) से 1(जी) केवल स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता वाले पेशेवरों के लिए हैं। यह डिप्लोमा/प्रमाणपत्र स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं है जिनकी परीक्षा एनबीईआर द्वारा आयोजित की गई है।
- सीआरआर की वैधतापंजीकरण/नवीनीकरण सीआरआर के पंजीकरण/नवीनीकरण की तारीख से सात (7) वर्षों के लिए वैध होगा। इस परिपत्र के जारी होने के दिन पहले से 5 वर्ष का वैध सीआरआर रखने वालों को दो वर्ष का स्वचालित विस्तार मिलेगा, जिसमें संचित सीआरई अंक बरकरार रहेंगे।
- सीआरआर का स्वचालित नवीनीकरणपंजीकरण का नवीनीकरण पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 90 दिन पहले से लेकर समाप्ति तिथि तक स्वचालित रूप से किया जाएगा, बशर्ते कि उम्मीदवार के खाते में 100 सीआरई अंक या अधिक हों। सीआरई अंक अगले नवीनीकरण के लिए आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, यानी उम्मीदवार को अगले नवीनीकरण चक्र के लिए ताजे 100 सीआरई अंक प्राप्त करने होंगे।
- 65 वर्ष से अधिक आयु के पेशेवरों के पंजीकरण का नवीनीकरण65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले और सक्रिय सीआरआर रखने वाले पेशेवर/कार्मिकों का पंजीकरण बिना किसी शुल्क के नवीनीकृत किया जाएगा, भले ही उनके खाते में सीआरई अंक न हों और नवीनीकरण की वैधता अगले 10 वर्षों के लिए और उसके बाद हर दस वर्ष के लिए वैध होगी।
- सीआरआर पंजीकरण/नवीनीकरण में अंतराल
- यदि पेशेवर/कार्मिक के पास सीआरआर नहीं है, या नवीनीकरण में अंतराल है, तो देरी के प्रति माह 100 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 5000/- रुपये के जुर्माने के अधीन, ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- नए पंजीकरण/अतिरिक्त-योग्यता में देरी के लिए, उम्मीदवार से योग्यता प्राप्त करने की तारीख से छह महीने के भीतर पंजीकरण/अतिरिक्त-योग्यता कराने की अपेक्षा की जाती है, उसके बाद, देरी के प्रति माह 100 रुपये का जुर्माना, अधिकतम 5000/- रुपये के जुर्माने के अधीन, ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- कृपया ध्यान दें कि नवीनीकरण के लिए, इस जुर्माने का भुगतान करने के अलावा, आवश्यकतानुसार 100 सीआरई अंकों की आवश्यकता होगी।
- सीआरआर की वैधता केवल नवीनीकरण की तारीख से मानी जाएगी। अंतराल की अवधि को सक्रिय सीआरआर के रूप में नहीं माना जाएगा और इसकी अवधि को शून्य और व्यर्थ माना जाएगा। इसलिए, सभी पेशेवरों/कार्मिकों से नवीनीकरण में अंतराल से बचने के लिए 100 सीआरई अंक प्राप्त करने का अनुरोध है।
- सीआरआर में सुधार के लिए डैशबोर्ड का परिचयपंजीकृत पेशेवर/कार्मिक के डैशबोर्ड पर सुधार टैब जोड़ा जाएगा ताकि वे अपने नाम, पिता के नाम या पत्राचार पते में सुधार के लिए आवेदन कर सकें, जो उम्मीदवार के आधार-आधारित ईकेवाईसी पर आधारित होगा, जिससे कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में यह सुविधा डैशबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। पंजीकरण में इस प्रकार का सुधार पूरी तरह से ऑनलाइन और निःशुल्क होगा।
- सद्भावना प्रमाणपत्र:
- सद्भावना प्रमाणपत्र केवल मान्य और सक्रिय पंजीकरण वाले पंजीकृत पेशेवर/कार्मिक को जारी किया जाता है
- आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी अनुलग्नक संबंधित दस्तावेज के मूल रंगीन स्कैन कॉपी होने चाहिए।
- आवेदन पत्र के कॉलम ‘6’ में उल्लिखित चरित्र और आचरण के प्रमाणपत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों यानी राजपत्रित अधिकारियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, और किसी भी विषय के कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रोफेसरों या समान स्थिति वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा जारी किए जाने चाहिए।
- कॉलम ‘7’ में संदर्भ के नाम पूर्ण और सही पते के साथ उल्लेख किए जा सकते हैं जिनसे संदर्भ लिया जा सकता है। ये वे व्यक्ति नहीं होने चाहिए जिन्होंने आवेदन पत्र के कॉलम ‘6’ में पूछे गए प्रमाणपत्र जारी किए हैं।
- आवेदन करने के बाद, सद्भावना प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी कॉलम 6 और 7 में उल्लिखित मूल दस्तावेजों के साथ आरसीआई को भेजी जानी चाहिए।
- सद्भावना प्रमाणपत्र के लिए शुल्क 1500/- रुपये है। भुगतान ऑनलाइन किया जाना है।
- पूर्व-पंजीकरण:यह आरसीआई का एक नवीन कदम है। आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री/अन्य) के लिए नामांकित प्रत्येक उम्मीदवार को पाठ्यक्रम और संस्थान विवरण, नामांकन संख्या, आधार संख्या, ईमेल आईडी आदि के साथ पूर्व-पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। नाममात्र शुल्क 100/- रुपये लिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उम्मीदवार को अतिरिक्त शुल्क के बिना सीआरआर पंजीकरण प्राप्त होगा। पूर्व-पंजीकरण वाले उम्मीदवार के लिए, आरसीआई आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पीछा करने वाले छात्रों को (ऑनलाइन, ऑफलाइन, अनुभवात्मक) सीआरई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 10 अंकों के साथ पूर्व-सीआरई अंक प्रदान करेगा। आरसीआई द्वारा सीधे आयोजित सीआरई कार्यक्रमों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अंक उनके खाते में तब जोड़े जाएंगे जब वे अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आरसीआई से अपना सीआरआर नंबर प्राप्त करेंगे।